Death Certificate Online Kaise Banye | मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएँ

Death Certificate Online Kaise Banye : नमस्कार दोस्तों आज हम इस लेख के माध्यम से जानेंगे की मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं, और इससे जुड़ी सारी जानकारियां हम आज इस लेख के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है?, मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?, और साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑफलाइन कैसे बनाएं?, इसको बनवाने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?, और इसके अलावा मृत्यु प्रमाण पत्र के क्या-क्या फायदे हैं?

इससे जुड़ी सारी जानकारियां आज हम इस लेख में आपको देंगे। अगर आप भी मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, और बनवाने की प्रक्रिया में के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस लेख को आप अंत तक अवश्य पढ़ें यह लेख आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा।

Death Certificate Online Kaise Banye

मित्रों अगर हम मृत्यु प्रमाण पत्र की बात करें तो मृत्यु प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की मृत्यु और उसके कई तथ्यों को प्रमाणित करने वाला एक ऐसा प्रमाणपत्र होता है, जिसकी जरूरत व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार को अत्यधिक होती है। इसलिए अगर किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे जानते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं?, इसके लिए क्या-क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट होने चाहिए?, और साथ ही इससे जुड़ी बहुत सी जानकारियां आज हम इस लेख में पढ़ेंगे।

मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है?(What is Death Certificate?)

मृत्यु प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद बनाया जाता है, और मृत्यु प्रमाण पत्र में व्यक्ति की मृत्यु का स्थान, तिथि और कारण को प्रमाणित किया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र को आमतौर पर मृत्यु का प्रमाण पत्र देने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति की मृत्यु के बाद यह प्रमाण पत्र उसके परिवार को जारी किया जाता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र को सामाजिक, न्यायिक और सरकारी दायित्वों से मुक्त बनाने के लिए यह प्रमाण पत्र बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र विवादों को निपटाने और परिवार को बीमा और अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए तथा मृत्यु के तथ्य को समाज में साबित करने के लिए बनाया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकृत करना एक आवश्यक कार्य होता है।

पहले लोग मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालय के कई चक्कर लगाते थे, और साथ ही लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए हमारी सरकार ने लोगों की परेशानी को कम करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन सुविधाएं मुहैया कराई हैं। जिससे लोग घर बैठे ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट तथा बर्थ सर्टिफिकेट को आसानी से बनवा सकते हैं। तो आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो आपके पास सारे जरूरी दस्तावेजों का होना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कौन-कौन से जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

  • फोटो के साथ व्यक्ति का पहचान पत्र- वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
  • मृत व्यक्ति का प्रमाण पत्र- अस्पताल या ग्राम प्रधान या क्षेत्रीय पार्षद के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है।
  • अगर रजिस्ट्रेशन 1 साल बाद किया जा रहा है तो शपथ पत्र होना बहुत जरूरी है।
  • मृत व्यक्ति का पासपोर्ट साइज फोटो अति आवश्यक है।

मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएं[How to Make Death Certificat]

यदि आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मृतक की मृत्यु का पंजीकरण करवाना होगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969(Registration of Birth and Death Act) के मुताबिक मृतक व्यक्ति की मौत के 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति की मृत्यु घर पर या अन्य किसी स्थान पर हुई हो तो उस स्थान के अनुसार प्रभारी द्वारा पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके पश्चात ही मृत्यु प्रमाण पत्र की ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के शुरू की जा सकती है।

मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया[Online Process of making Death Certificate]

आज के समय में ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आसान हो गया है। अगर आप डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।

  • अगर आप Death Certificat बनवाना चाहते हैं तो आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यदि आप महाराष्ट्र के हैं तो आपको महाराष्ट्र के आधिकारिक वेबसाइट https://services।india।gov।in पर जाना होगा।
  • अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आवेदन कर्ता को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।
  • Login करने के बाद आवेदन कर्ता के सामने एक होम पेज ओपन होगा।
  • होम पेज ओपन होने पर आवेदन कर्ता को now ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद आवेदन कर्ता के सामने अप्लाई फॉर्म ओपन हो जाएगा।
  • जैसे ही आवेदन फॉर्म ओपन होगाआवेदन करता को इस फॉर्म में सभी सही जानकारी को भरना होगा। जैसे- नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि।
  • सभी सही विवरण भरने के बादआवेदन करता कोआवश्यक सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • सभी दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद आवेदन करता को सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। लेकिन आवेदन करता को यह ध्यान रखना होगा कि सबमिट के बटन पर क्लिक करने से पहले वह अपना पूरा फॉर्म फिर से चेक कर ले और चेक करने के बाद ही सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन कर्ता के ईमेल पर एक SMS आएगा जिसमें रेफरेंस नंबर दिया होगा। जिसको आवेदन करता को ध्यान से अपने पास लिख कर रखना होगा। क्योंकि इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से डेथ सर्टिफिकेट का स्टेटस आवेदन करता आसानी से चेक कर सकते हैं।
  • फॉर्म प्रक्रिया पूरी होने के 10 दिनों के बाद आवेदन कर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है, और आवेदन कर्ता के इनबॉक्स में डाल दिया जाता है। जिससे आवेदन करता उस मृत्यु प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट आसानी से ले सकते हैं।

मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की ऑफलाइन प्रक्रिया[Offline Process of Making Death Certificate]

अगर आवेदन करता ऑफलाइन डेथ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो ऑफलाइन डेथ सर्टिफिकेट बनाना भी बहुत ही सरल है। लेकिन ऑफलाइन डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन कर्ता को ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसमें समय की बर्बादी होती है, फिर भी आवेदन करता ऑफलाइन डेथ सर्टिफिकेट नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऑफलाइन डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

  • अगर आवेदन करता ऑफलाइन डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आवेदन करता को अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में जाना होगा।
  • तहसील कार्यालय में जाने के बाद आवेदन करता को मृत्यु प्रमाण पत्र का फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र का फॉर्म मिलने के बाद आवेदन कर्ता को फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को सही सही भरना होगा।
  • डेथ सर्टिफिकेट के फॉर्म को सही-सही भरने के बाद आवेदन करता को सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच करने के बाद आवेदन करता को पान को कार्यालय में जमा करना होगा और स्लिप प्राप्त करनी होगी कार्यालय में फॉर्म जमा हो जाने के बाद मृतक की मृत्यु के सभी अभिलेखों का रजिस्ट्रार के द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
  • मृत्यु का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार के द्वारा सत्यापन के 10 या 15 दिनों के बाद जारी किया जाएगा।
  • जिसके लिए आवेदन करता को 10 या 15 दिन के बाद दी गई पर्ची को लेकर तहसील कार्यालय में जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र को प्राप्त करना होगा।

मृत्यु प्रमाण पत्र के फायदे[Benefits of DeathCertificat]

  • यदि आवेदन कर्ता के पास में तो प्रमाण पत्र है तो उसके परिवार को मृतक के द्वारा किए गए बीमा या बैंक खाते में जमा राशि का लाभ आसानी से मिल जाता है।
  • इसके अलावा मृतक के नाम पर अगर मकान, जमीन, कार, मोटरसाइकिल है, तो उसके मृत्यु प्रमाण पत्र होने से परिवार के किसी भी सदस्य के नाम ट्रांसफर आसानी से हो जाता है।
  • अगर मृतक के नाम पर किसी प्रकार का सरकारी ऋण है तो उसके मृत्यु प्रमाणपत्र के कारण सरकारी ऋण भी माफ हो सकते हैं।
  • इसके अलावा मृत्यु प्रमाण पत्र होने से और भी कई लाभ मिलते हैं।

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