Mukhyamantri Jan Awas Yojana Rajasthan 2023: देश में बढ़ती हुई महंगाई को की वजह से लगातार कई चीजों के दामों में इजाफा होता जा रहा है। इससे जमीनों का और प्रॉपर्टी का क्षेत्र भी अछूता नहीं रह गया है। यही वजह है कि अब शहरों में मकानों के दाम बहुत ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को भाड़े के मकान में रहने की मजबूरी का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी वे लोग अपना खुद का घर लेने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं, परंतु मकान की कीमत के आगे उनकी हिम्मत बहुत ही ज्यादा छोटी रह जाती है। पर सरकार ने ऐसे ही लोगों के लिए पक्का मकान देने की एक कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है। यह योजना सिर्फ राजस्थान के स्थाई निवासियों के लिए ही शुरू की गई है। चलिए आज जानते हैं कि राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना क्या है, और राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए हम कैसे आवेदन कर सकते हैं।
Mukhyamantri Jan Awas Yojana Rajasthan 2023
योजना का नाम | मुख्यमंत्री जन आवास योजना |
राज्य | राजस्थान |
किसने शुरू की | राजस्थान सरकार ने |
साल | 2023 |
लाभार्थी | राजस्थान के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार |
उद्देश्य | पक्का मकान उपलब्ध करवाना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://urban.rajasthan.gov.in/rhb |
हेल्पलाइन नंबर | 0141-2740648,22940223 |
मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान 2023
राजस्थान सरकार के द्वारावर्ष 2015 में राजस्थान के सभी जिलों में मुख्यमंत्री जन आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का फायदा सरकार के द्वारा राज्य में निवास करने वाले और योजना के लिए पात्रता रखने वाले गरीब परिवारों को दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के ऐसे नागरिकों को मकान उपलब्ध करवा रही है जो कम आय वर्ग की कैटेगरी में आते हैं। अर्थात जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर श्रेणी मेंआते हैं। जिससे उनका खुद का घर पानी का सपना आसानी से पूरा हो सके। सरकार ने यह भी कहा है कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भी LIG और EWS परिवारों को मकान प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा शहरी इलाकों में रहने वाले लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। उनको भी खुद का पक्का मकान दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को जो मकान दिए जाएंगे उनकी कीमत बहुत ही कम होगी। इस योजना के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के समय को तय कर दिया गया है जिसके अंतर्गत 200 तक EWS/LIG यूनिट् 30 महीने में पूरा करना होगा। वही 200 से 400 तक EWS/LIG यूनिट्स 36 महीने में कंप्लीट करना होगा, 400 से 600 तक EWS/LIG यूनिट्स 42 महीने में कंप्लीट कर लेना होगा,और 600 से ऊपर EWS/LIG यूनिट्स 48 महीने में पूरा करना होगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना का उद्देश्य
राजस्थान में आज के समय में अभी भी कई लोग भाड़े के मकान में रहते हैं और उनकी कमाई भी इतनी नहीं है कि वह अपना खुद का एक घर ले सके। ऐसे ही लोगों के लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक योजना चलाई गई है। जिसका नाम मुख्यमंत्री जन आवास योजना रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा बिल्डरों को ठेका दिया जाता है ताकि वह मकान का निर्माण करा सके और फिर सरकार सभी बने हुए मकान पर अपना अधिकार कर लेती है। और फिर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से या फिर योजना में आवेदन करने और लाभार्थी के तौर पर चुने जाने के जाने वाले लोगों की लिस्ट के माध्यम से घरों को अलॉट करती है। इस प्रकार से लोग अपना खुद का घर लेने का सपना पूरा कर सकते हैं।
राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना लाभ एवं विशेषताएं (Benefit)
- प्रधानमंत्री आवास योजना के आधार पर सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। जिसका फायदा सिर्फ राजस्थान के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा।
- राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत सस्ते घर के निर्माण के लिए प्राइवेट डेवलपर और गवर्नमेंट बॉडीज को अट्रैक्ट करने के लिए भी कई प्रावधानों को किया गया है।
- सरकार के द्वारा योजना का फायदा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ही दिया जाएगा। जिससे उनको पक्का मकान प्राप्त हो सके।
- योजना के अंतर्गत जो फ्लैट्स बनाए जाएंगेउनका आकार2BHK रहेगा। जिसमें 2रूम, 1रसोई और 1Toilet और 1 Bathroom रहेगा।
- मकान का निर्माण आज के आधुनिक जमाने के हिसाब से बनाया जाएगा। जहां पर मकान बनाए जाएंगे वहां पर रोड की सुविधा, लाइट, गटर, गार्डन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- योजना के अंतर्गत फ्लैट का आवंटन 1250 प्रति वर्ग फीट की दर से किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत घर खरीदने के लिए आवेदन कर्ता को बैंक से लोन मिलेगा। उस पर जो ब्याज लिया जाएगा उसमें से कुछ ब्याज सरकार अपनी तरफ से भी भरेगी।
- योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट और प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में बिक्री के लायक जमीन में से 10% हिस्सा LIG और EWS कैटेगरी के लोगों के लिए होगा।
राजस्थान जन आवास योजना पात्रता (Eligibility)
- राजस्थान के स्थाई निवासियों को ही केवल इस योजना का फायदा दिया जाएगा।
- राजस्थान के सिर्फ गरीब जनता को ही यह योजना का फायदा प्राप्त हो सकेगा।
- तीन लाख तक की सालाना इनकम वाले परिवारों को ही इस योजना का फायदा दिया जाएगा।
- पक्के मकान में रहने वाले निवासियों को इस योजना का कोई फायदा नहीं दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान दस्तावेज (Documents)
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक का खाता नंबर
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- फोन नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो
मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)
मुख्यमंत्री जन आवास योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का लिंक नीचे अंकित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान (Official Website)
आवेदन करता इस योजना का PDF थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आधिकारिक वेबसाइट पर PDF अवेलेबल है, तो आवेदन करता वहां से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना ऑनलाइन आवेदन
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदन करता को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन कर्ता के सामने लॉगइन विंडो ओपन होगी जिसमें न्यू यूजर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आवेदन कर्ता को क्लिक करना होगा।
- स्क्रीन पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा उसमें आवेदन करता को सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को सही जगह में भरकर सबमिट पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन करता को पंजीकरण हो जाने के बाद यूजरनेम और पासवर्ड के द्वारा लॉगइन करना होगा।
- आवेदन कर्ता को अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आवेदन कर्ता की स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा जिसमें आवेदन करता को मांगी गई सभी जानकारियों को सही से भरना होगा।
- आवेदन करता को दस्तावेजों की फोटोकॉपी को भी अपलोड करना होगा।
- और अंत में आवेदन कर्ता को सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
नीचे हमने आवेदन करता की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी अंकित किया है। आवेदन करता हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके भी इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वह अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर- 0141-2740648, 22940223
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